भिवंडी ।एम हुसेन । देश व राज्य में बाल मजदूर कायदा लागू हैं.परंतु अपने फायदे के लिए कुछ होटल मालिकों द्वारा बाल मजदूरों को रखकर उनका मानसिक व शारीरिक शोषण किया जा रहा है। ऐसे ही एक होटल मालिक पर भोईवाडा पुलिस ने शिंकजा कसते हुए होटल में काम कर रहे बाले मजदूरों को मुक्त करवाया हैं. तथा होटल मालिक को बाल मजदूर कायदा नुसार गिरफ्तार कर लिया हैं ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कामगार विभाग द्वारा शिकायत के अनुसार भोईवाडा पुलिस ने रोशन बाग स्थित फैजान कंपाउड के तैय्यबा नामक होटल पर कार्रवाई किया है जिसमें काम कर रहे बाल मजदूर सुलतान अंसारी (१३) व हुसेन अकबर अंसारी (१३) निवासी. काटईगाव , सुंदरनगर को मुक्त करवाया है।वही पर होटल मालिक अमीन जमील अहमद अंसारी (३५) निवासी.गैबीनगर को गिरफ्तार कर लिया है।कामगार विभाग के अधिकारी नरेंद्र रामचंद्र तेलम (५६) ने भोईवाडा पुुुलिस स्टेशन में होटल मालिक के विरुद्ध बालन्याय अधिनियम २०१५ की कलम ७५,७९ व बाल व किशोरवयीन ( प्रतिबंध व नियमन ) अधिनियम १९८६ व सुधारित नियम २०१६ के कलम ३ (१ ) प्रमाणे होटेल मालिक मो.अमीन अंसारी के विरुद्ध् दर्ज कराया था । जिसके कारण भोईवाडा पुलिस ने होटल मालिक पर कार्रवाई की.।इस प्रकरण में होटल मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं जिसकी जांच उप निरीक्षक गणेश मुसले कर रहे है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कामगार विभाग द्वारा शिकायत के अनुसार भोईवाडा पुलिस ने रोशन बाग स्थित फैजान कंपाउड के तैय्यबा नामक होटल पर कार्रवाई किया है जिसमें काम कर रहे बाल मजदूर सुलतान अंसारी (१३) व हुसेन अकबर अंसारी (१३) निवासी. काटईगाव , सुंदरनगर को मुक्त करवाया है।वही पर होटल मालिक अमीन जमील अहमद अंसारी (३५) निवासी.गैबीनगर को गिरफ्तार कर लिया है।कामगार विभाग के अधिकारी नरेंद्र रामचंद्र तेलम (५६) ने भोईवाडा पुुुलिस स्टेशन में होटल मालिक के विरुद्ध बालन्याय अधिनियम २०१५ की कलम ७५,७९ व बाल व किशोरवयीन ( प्रतिबंध व नियमन ) अधिनियम १९८६ व सुधारित नियम २०१६ के कलम ३ (१ ) प्रमाणे होटेल मालिक मो.अमीन अंसारी के विरुद्ध् दर्ज कराया था । जिसके कारण भोईवाडा पुलिस ने होटल मालिक पर कार्रवाई की.।इस प्रकरण में होटल मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं जिसकी जांच उप निरीक्षक गणेश मुसले कर रहे है।