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अवैध इमारत तोड़ने प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा भिवंडी मनपा को लगाई गई फटकार

उच्च न्यायालय की फटकार के बावजूद छुट्टी के दिन अवैध इमारत तोड़ने की कार्रवाई शुरू,
मनपा ने तीन दिनों के लिये सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रद्द की छुट्टी। 
 भिवंडी। एम हुसेन ।भिवंडी मनपा क्षेत्र अंतर्गत  नागांव स्थित पीरानीपाड़ा क्षेत्र में छह महले की एक अवैध इमारत को तोड़ने का आदेश दिये जाने के बाद मनपा अधिकारियों ने तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने के बाद बंद कर दिया था। तोड़ने की कार्रवाई बंद किये जाने के कारण उच्च न्यायालय ने मनपा को फटकार लगाते हुये उसे तुरंत तोड़ने का मौखिक आदेश दिया। जिसकों लेकर मनपा अधिकारियों ने उक्त अवैध इमारत को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी हैै। तथा मनपा आयुक्त ने मनपा के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की 12 जुलाई से 14 जुलाई तक तीन दिन के लिये छुट्टियां रद्द कर दी है।
   उल्लेखनीय है  कि प्रभाग समिति क्रमांक- दो अंतर्गत पीरानीपाड़ा स्थित संपत्ति क्रमांक-2431 पर  मनपा से  बिना अनुमति लिये अवैध रूप  से भूमितल सहित छह महले की अवैध इमारत खड़ी कर दी गई थी। अवैध इमारत को लेकर मनपा में बार-बार शिकायत करने के बाद भी मनपा अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। लगभग 15 दिन पहले जिसकी सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय ने उक्त अवैध इमारत को जमींदोज करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश पर मनपा प्रशासन ने शांतिनगर पुलिस की सहायता से इस अवैध इमारत में रहने वाले 55 परिवारों एवं भूमितल पर स्थित दूकान मालिकों को समझा बुझाकर खाली करा लिया था और उसे तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू कर दिया था लेकिन उसी इमारत में रहने वाले मनपा सभागृह नेता मतलूब सरदार के दबाव के चलते मनपा अधिकारियों ने तोड़ने की कार्रवाई बंद कर दिया था।
   मनपा द्वारा उक्त अवैध इमारत को तोड़ने की कार्रवाई बंद किये जाने के बाद पुनः सात जुलाई को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। जिसकी सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय ने मनपा को कड़ी फटकार लगाते हुये अवैध इमारत को तत्काल हटाने का मौखिक आदेश दिया। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख ने सभी प्रभागों के अधिकारियों,विभाग प्रमुखों एवं अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों की 12 से 14 जुलाई तक तीन दिन के लिये छुट्टियां रद्द करके उक्त अवैध इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दिया है। जिसके बाद उपायुक्त मुख्यालय दीपक कुरलेकर एवं शहर अभियंता एल पी गायकवाड़ के मार्गदर्शन में प्रभाग समिति दो के सहायक आयुक्त सुनील भोईर,सुभाष झलके,बालाराम जाधव,सुदाम गायकवाड़,शमीम अंसारी,सोमनाथ सोष्टे,उप अभियंता संदीप सोमानी,शहर विकास प्रमुख राजेंद्र वरलीकर,कार्यालय अधीक्षक हनुमंत म्हात्रे के नेतृत्व में मनपा के सभी कनिष्ठ अभियंता, अन्य विभाग प्रमुख,अग्निशमन दल  कर्मचरी  सभी प्रभाग कर्मचारी की उपस्थिति में एवं निजी मजदूरों की सहायता से अवैध इमारत को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है।और 30 निजी मजदूरों की सहायता से कंप्रेशर द्वारा सभी महलों के छतों को तोड़ दिया गया है जिसके बाद पोकलैन मशीन लगाकर दीवारों को गिरा दिया जाएगा। भिवंडी मनपा सूत्रों के अनुसार तीन दिन के अंदर उक्त अवैध इमारत को पूरी तरह से  जमींदोज कर दिया जाएगा।               
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