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पुलिस प्रशासन द्वारा पेट्रोल पंप आम जनता के लिए बंद, उड़ान पुल भी किया गया सील

भिवंडी।एम हुसेन। कोरोना वायरसके बढते प्रभाव रोकने के लिए पूरे देश के शहर ,गांव , कस्बा को लाक डाउन कर धारा 144 व साथरोग कायदा 14 अप्रेल तक लागू किया गया है। वहीं पर कायदा का उल्लंघन करने वालों को भिवंडी पुलिस पकड़ कर उठक बैठक करवा रही है, इसके साथ ही शहर में गश्ती बढ़ा दी गई है  ।गौरतलब है कि  भिवंडी पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे ने कोरोना वायरस की महामारी से नागरिकों को बचाने के लिए आज एक अहम फैसला लेते हुए 01अप्रैल से मुंबई-नासिक महामार्ग व शहर के सभी उड़ान पुलों को 14 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद करनेे का आदेश जारी किया है क्योंकि उड़ान पुुलों का इस्तेमाल करते हुए दो पहिया व चार पहिया वाहन लाक डाउन का उल्लंघन कर नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए धोखा  निर्माण  कर रहे थे ।बता दें कि  वाहनों की अनावश्यक आवाजाही रोकने व उनके जांच पड़ताल के लिए पुलिस प्रशासन ने अधिकतर नीचे ही नाकाबंदी प्वाइंट बना रखा था,जिसके कारण लोग पुलिस को चकमा देते हुए नीचे की सड़क का इस्तेमाल ना करते हुए पुलिस की नजर में आए बिना बेरोकटोक आवाजाही कर रहे थे। इसी  प्रकार  शहर के सभी पेट्रोल पंप के मालिकों को भिवंडी पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे ने निर्देश  जारी किया है कि 01अप्रेल से 14 अप्रेल तक सरकारी वाहन, अस्पताल के वाहन व अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों, जिनके पास पुलिस का पास है केवल उन्हीं वाहनों को ही पेट्रोल अथवा डीजल दिया जाये ।इसके साथ ही खुदरा पेट्रोल बोतल अथवा किसी अन्य पात्र में  कदापि न दें अन्यथा आपके ऊपर भी कार्रवाई की जायेगी ।
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