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भिवंडी में तिहरे हत्याकांड प्रकरण में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

भिवंडी ।एम हुसेन  । दो ट्रक चालक सहित  एक क्लिनर की निर्मम  हत्या कर मैदा गोनी भरा ट्रक लेकर फरार होने वाले  तीन आरोपियों को  ठाणे जिला व सत्र न्यायालय के  न्यायमूर्ती एच.एम.पटवर्धन ने उक्त  तिहरे हत्या प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ,जिसमें  अनिस नबी खान,सकुर अब्दुल रहेमान खान व अजितकुमार मिश्रा इस प्रकार तीनों के नाम का समावेश है।  इसमें  सकूर नामक  आरोपी को पुलिस ने मध्य प्रदेश के  चंबल  के क्षेत्र से  तलाश करके गिरफ्तार कर लिया था इस प्रकार की जानकारी जांच करने वाले ठाणे ग्रामीण के  स्थानिक अपराध  शाखा के   तत्कालीन  पुलिस  निरीक्षक किशोर खैरनार  ने दी है।  उक्त आरोपियों ने ट्रकचालक राजेश यादव, हरिसिंह बलराम तथा  क्लिनर नितीन बलराम की हत्या कर के  दूसरे क्लिनर छोटू ऊर्फ श्रीकांत यादव को भी जखमी कर दिया था  ।बता दें कि  भिवंडी तालुका के भिवंडी-पडघा रोड पर  धापशीपाडा गांव  सीमांतर्गत  ३० नवंबर  २०१२ को  मिलने वाले  मृतदेह के  शरीर पर गोदे हुए  निशानी पर इस मृतदेह ट्रक चालक राजेश यादव  की पुष्टि हुई थी। इस प्रकरण में  भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन ने  मामला दर्ज कर लिया था ,इसके बाद   पुलिस  निरीक्षक किशोर खैरनार  ने  आरोपियों की जानकारी लेने की शुरुआत की ।उसी समय  एक वाहतूकदार कंपनी के  ३ ट्रक गायब  होने की जानकारी  प्रकाश में आई। इसके बाद पुलिस को जांच में   भिवंडी-कशेली पुलिस के पास क्लिनर छोटू यादव  जखमी अवस्था  में मिला ।इसके द्वारा  प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्य  दो लोगों का मृतदेह पुलिस ने ढूंढ निकाला। इस प्रकरण में  जांच कर  पुलिस ने  तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और गहन पूछ ताछ करने पर  आरोपियों ने हत्या करने की  बात स्वीकार कर लिया था। उक्त  प्रकरण में  दोषारोप पत्र दाखिल होने के बाद  यह प्रकरण न्या.पटवर्धन के  न्यायालय के समक्ष आया  ।उक्त अवसर पर  सरकारी वकील वर्षा चंदने  द्वारा  प्रस्तुत  किए गए  साक्ष्य एवं  २४ साक्षीदारों के  साक्ष्य के आधार पर  तीनों  आरोपियों को तिहरे  हत्या प्रकरण  में दोषी पाया गया। परिणाम स्वरूप  तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा तथा  प्रत्येक को १० हजार रुपये दंड की  सजा सुनाई गई है। 
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