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प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध प्रदूषण मंडल की बड़ी कार्रवाई, लाखों रूपये के जब्त माल को नष्ट करने का दिया आदेश।

संवाददाता, भिवंडी ।महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल,कल्याण द्वारा भिवंडी के कुकसे भोईर गांव स्थित प्रतिबंधित प्लास्टिक भंडारण करने वाले एक गोदाम में छापा मारकर खाने वाली 35,200 प्लास्टिक की प्लेटें,4,64000 हजार प्लास्टिक का चम्मच एवं 1,70000 हजार प्लास्टिक कवर एवं 600 मोबाइल पैक करने वाले प्लास्टिक सहित लाखों रूपये का माल बरामद करके उसे कंपनी को अपने खर्च से नष्ट करने का आदेश दिया गया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि मुंबई-नासिक राष्ट्रीय मार्ग पर कई गोदामों में प्लास्टिक की थैलियों सहित उसके सामान का भंडारण किया जाता है।
     ज्ञात हो कि राज्य सरकार द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व प्लास्टिक के सामानों पर प्रतिबंध लगाया गया है इसके बावजूद धड़ल्ले से प्लास्टिक के सामानों का उत्पादन एवं उसकी विक्री की जा रही है। जबकि राज्य के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने प्लास्टिक का उत्पादन,उसकी विक्री एवं उसका उपयोग करने वाले दुकानदारों सहित आम नागरिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। पर्यावरण मंत्री के इस आदेश के बावजूद प्लास्टिक की थैलियों,प्लास्टिक के बने खाने के प्लेट एवं अन्य सामानों का उत्पादन एवं उसकी विक्री खुले आम की जा रही है। जिसके तहत कल्याण स्थित प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने भिवंडी के कुकसे भोईर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में स्मार्ट पॅडल टेक्नोलॉजी प्रा.लि. कंपनी के गोदाम में छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की हैै।
    बताया जाता है कि महाराष्ट्र में आने वाली प्रतिबंधित प्लास्टिक गुजरात की विभिन्न कंपनियों से भिवंडी आती है जिसका भंडारण यहां के गोदामों में करके धडल्ले से उसकी विक्री की जाती है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने बताया कि ऑन लाइन शॉपिंग की बड़ी मांग के कारण ई कॉमर्स कंपनियां अपने उत्पादों को पैक करने के लिए बड़े पैमाने पर प्लास्टिक का उपयोग करती हैं। इस कार्रवाई के बाद प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने प्लास्टिक बंदी अधिनियम 2018 के अनुसार बरामद किए गए प्लास्टिक के सभी माल को वहीं गोदाम में रख दिया है और कंपनी को अपने खर्च से अधिकृत प्रक्रिया करके प्लास्टिक के सामनों को नष्ट करने का आदेश दिया है।
कंपनी द्वारा की जा रही ग्राहकों की दिशा भूल 
मुंबई-नासिक राष्ट्रीय मार्ग स्थित भिवंडी के गोदामों में रखे हुए प्लास्टिक की थैलियों एवं उससे बने अन्य सामान 50 माइक्रोन से भी कम रहते हैं।  इसके बावजूद उसका उत्पादन करने वाली कंपनियों द्वारा उस पर 50 माइक्रोन से अधिक मोटी प्लास्टिक छापकर ग्राहकों को दिशा भूल किया जा रहा है।
उक्त संदर्भ में उप प्रादेशिक अधिकारी_ जयंत हजारे  प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बताया कि
 भिवंडी में प्रतिबंधित प्लास्टिक का स्टॉक रखने की जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। बरामद किए गए सभी माल को नष्ट करने का आदेश कंपनी को दे दिया गया है तथा अन्य गोदामों के विरुद्ध भी यह कार्रवाई की जाएगी।

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