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भिवंडी में अवैध खनन करने वाले सात लोगों के विरुद्ध फौजदारी का मामला दर्ज

दो ट्रक,एक पिकअप एवं नौ ब्राश बा
लू सहित 52 लाख रूपये का सामान जब्त

 भिवंडी।एम हुसेन । भिवंडी तालुका के खारबांव मंडल के अधिकारियों ने वडूनवघर रेती बंदर एवं पाये गांव के पास छापा मारकर एक लाख 85 हजार रूपये मूल्य का नौ ब्राश बालू सहित अवैध खनन करके उसे चोरी के रास्ते ले जाने वाले दो ट्रक एवं एक पिकअप सहित अन्य सामान जब्त कर लिया है| राजस्व विभाग के अधिकारियों ने लगभग 52 लाख रूपये का सामान जब्त किया है| राजस्व विभाग के अधिकारियों नेे इस मामले में अवैध खनन करके उसको चोरी के मार्ग से विक्री करने वाले सात लोगों के विरुद्ध फौजदारी का मामला दर्ज कराया है|
  बतादें कि खाड़ी से बालू के उत्खनन पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाया गया है| इसके बावजूद बालू माफियों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से बालू निकालकर बिना रॉयल्टी का  भुगतान किये चोरी छिपे मार्ग से उसकी कालाबाज़ारी की जा रही है।बालू का अवैध उत्खनन करके उसकी कालाबाज़ारी करने एवं बिना रॉयल्टी का भुगतान किये अन्य खनिज ले जाने की जानकारी तहसीलदार शशिकांत गायकवाड़ को मिली थी। अवैध खनन करके बिना रॉयल्टी का भुगतान किये उसके विक्री की जानकारी मिलने पर तहसीलदार शशिकांत गायकवाड़ ने खारबांव विभाग के मंडल अधिकारी भास्कर टाकवेकर को अवैध खनन करके उसे ले जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया था। जिसके बाद मंडल अधिकारी भास्कर टाकवेकर के नेतृत्व में तलाठी गणेश पाटील सहित राजस्व विभाग की टीम ने वडूनवघर स्थित रेतीबंदर पर छापा मारकर एक पिकअप एवं 50 हजार रूपये मूल्य का एक ब्राश बालू जब्त किया| जिसकी कालाबाज़ारी करने के लिये ले जाया जा रहा था|
   राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिकअप में भरकर एक ब्राश बालू ले जाने वाले टेंपो चालक जुबेर खान के पास गाड़ी से बालू ढ़ोने के लिये राजस्व विभाग की कोई अनुमति नहीं थी| उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को बताया कि वह कल्याण रोड स्थित बालू विक्रेता महफूज खान के कहने पर वडूनवघर स्थित रेतीबंदर बालू भरकर उसकी विक्री करने के लिये लेकर जा रहे थे| जिसके कारण बालू की विक्री करने वाले दुकानदार महफूज खान, अवैध तरीके से बालू देने वाले प्लॉट मालिक एवं टेंपो चालक जुबेर खान सहित तीन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करके टेंपो सहित एक ब्राश बालू जब्त कर लिया है ।
    राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा  इसी प्रकार  से पाये गांव के पास दो ट्रक में एक लाख 35 हजार आठ रूपये मूल्य का बिना रॉयल्टी का आठ ब्राश खड़ी भरकर लेकर जा रही 50 लाख रूपये मूल्य की दो ट्रक जब्त कर लिया ह।राजस्व विभाग के अधिकारियों ने ट्रक चालक तारनाथ यादव,फुलेमान अंसारी, ट्रक मालिक सुरेश जोशी एवं कबीर प्रायर के विरुद्ध भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा-379 एवं 34 सहित महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 48 (7) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।


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