संवाददाता, भिवंडी ।शंकावश अपनी भावी पत्नी का गला घोंटकर ह्त्या करने वाले भिवंडी तालुुका के काल्हेर निवासी कुमार विश्वास पाटिल नामक व्यक्ति को ठाणे जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस.पी.गोंधलेकर ने हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवंडी तालुका के शेडगांव निवासी 20 वर्षीय युवती का विवाह भिवंडी के ही काल्हेर निवासी 26 वर्षीय कुमार विश्वास पाटिल नामक युवक से होना तय हुआ था। लेकिन पाटिल को अपनी भावी पत्नी के चरित्र को लेकर संदेह था। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर वाद-विवाद भी होता रहता था। इसी दरम्यान पाटिल ने युवती को बहाने से बुलाकर उसे अपने साथ आकलोली स्थित एक लाज में ले गया। वहां दोनों के बीच जमकर कहा सुनी हुई थी और उसके बाद आक्रोशित पाटिल ने उसी के दुपट्टे से युवती का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और लाज मालिक से मिर्गी आने का बहाना बनाकर पाटिल उसे डाक्टर के पास ले गया था और डाक्टर के पास उसने झूठी एक अन्य कहानी बताते हुए कहा था कि युवती ने आत्महत्या की है।
इसके बाद गणेशपुरी पुलिस स्टेशन में कुमार विश्वास पाटिल के विरुद्ध पूर्व वर्ष दिसंबर 2015 में ह्त्या का मामला दर्ज किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती की गला दबा कर हत्या करने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने पाटिल को हत्या के मामले में गिरफ्तार करते हुए उसके विरूद्ध न्यायालय में आरोपत्र दाखिल किया था। जिसके तहत सबूतों और साक्ष्य के बयानात के आधार पर कोर्ट ने पाटील को मुजरिम ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ।
Technology
Breaking News
[recent][newsticker]
[recent][featured1]
[blogger]
Populars
Gi?i thi?u b?n th�n
Labels
- Ajmer
- English News
- Marathi News
- Mumbai
- prayagraj
- SPECIAL STAR
- up
- uttar Pradesh
- उत्तर प्रदेश
- क्राइम
- क्रिकेट
- खेल
- गैलरी
- टेक्नोलॉजी
- ठाणे
- देश
- धर्म
- नवी मुंबई
- निवेश प्लान
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- बिजनेस
- ब्यूटी
- भिवंडी
- मनोरंजन
- महानगर
- महाराष्ट्र
- मुंबई
- राजस्थान
- राज्यवार खबर
- लाइफस्टाइल
- विदेश
- विशेष
- वीडियो
- सिटीजन जर्नलिस्ट
- सेहत
- स्टार फैशन
- स्टार वीडियो
- स्टार स्पेशल
Footer Label
चर्चित खबर
Click here to load more...


